EWS certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
EWS (Economically Weaker Section) सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आप हरियाणा में रहते हैं और आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, तो अब आप इसे घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से बिना किसी तहसीलदार या पटवारी की सहायता के अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
EWS certificate के लिए आवश्यक चीजें
EWS certificate के लिए आवेदन करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे:
- फैमिली आईडी (Family ID)
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number)
- आवेदक का फोटो (Applicant’s Photo)
- आवेदक की व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी
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EWS certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सरल हरियाणा पोर्टल पर लॉगइन करें: सबसे पहले आपको सरल हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आप अपनी फैमिली आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगइन करें। यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है, तो पहले आपको इसे प्राप्त करना होगा।
- सेवा के लिए आवेदन करें: लॉगइन करने के बाद “Apply for Service” का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां क्लिक करें और “View All Available Services” पर जाएं। इसके बाद सर्च बार में “EWS” टाइप करें। आपको “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र” का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
- फैमिली आईडी के माध्यम से जानकारी भरें: इसके बाद आपसे फैमिली आईडी मांगी जाएगी। फैमिली आईडी टाइप करने के बाद “Send OTP” पर क्लिक करें। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी को सही प्रकार से भरें और “Verify OTP” पर क्लिक करें।
- आवेदक का चयन करें: अब आपको उस व्यक्ति का चयन करना होगा जिसके लिए आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। “Select Applicant” पर क्लिक करें और संबंधित व्यक्ति का चयन करें। इसके बाद “Get Applicant Details” पर क्लिक करें।
- सर्टिफिकेट टाइप चुनें: यहां आपको सर्टिफिकेट का प्रकार चुनना होगा, जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार के लिए होगा। चयन के बाद फैमिली आईडी के माध्यम से आवेदक की पूरी जानकारी ऑटोमेटिकली भर जाएगी, जैसे नाम, पता, जेंडर, इत्यादि।
- आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी भरें: आवेदक के प्रोफेशन, बच्चों की संख्या, वार्षिक आय और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को सही प्रकार से भरें। यदि आप विवाहित हैं, तो बच्चों की संख्या भी भरें। इसके अलावा, अगर आपके परिवार में अन्य सदस्य हैं, तो उनकी जानकारी भी भरनी होगी।
- फोटो और जाति की जानकारी अपलोड करें: आवेदक का फोटो अपलोड करें। फोटो का साइज 20KB से 70KB के बीच होना चाहिए। इसके बाद अपनी जाति का चयन करें और अन्य विवरण भरें जैसे जिला, तहसील, इत्यादि।
- माता-पिता की आय और संपत्ति की जानकारी: यदि आपके माता-पिता जीवित हैं, तो उनकी आय की जानकारी भरें। फैमिली आईडी के माध्यम से माता-पिता की जानकारी भी स्वतः भर जाएगी। इसके अलावा, अगर आपके परिवार में कोई संपत्ति है, तो उसकी जानकारी भी दें।
- सेल्फ डिक्लेरेशन और अंतिम सबमिट: अंत में, सेल्फ डिक्लेरेशन को पढ़ें और “Agree” पर क्लिक करें। कैप्चा को सही प्रकार से भरें और “Submit” पर क्लिक करें।
आवेदन की पुष्टि और एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करें
सबमिट करने के बाद आपको हरियाणा सरकार का एक अनोले जमेंट नंबर और सरल आईडी प्राप्त होगी। इस आईडी की मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यदि सभी जानकारी सही है, तो आपको 5 सितंबर 2024 तक आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा।
EWS certificate के लाभ
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, आप विभिन्न सरकारी योजनाओं, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। यह सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उचित अवसर मिलें और वे सामाजिक न्याय का लाभ उठा सकें।
इस लेख में हमने आपको EWS certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। अब आप बिना किसी कठिनाई के सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से अपने घर बैठे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि इस प्रक्रिया में आपको कोई भी समस्या आती है, तो आप सरल हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का यह तरीका बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
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